अनुशासन सम्बन्धी नियम




महाविद्यालय परिसर , कक्षा , कार्यालय , वाचनालय , पुस्कालय , क्रीडाक्षेत्र में यदि कोई छात्र / छात्रा अविनय दुर्व्यवहार, उत्तरोत्तर नियम उल्लंघन एवं लगातार कार्य विमुखता के लिए दोषी पाया जाता है तो अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप निम्न प्रकार से दण्डित किया जा सकता है ।

1. छात्र - छात्रा को चेतावनी ।

2. छात्र - छात्रा के अभिभावक को सूचना ।

3. अर्थ दण्ड ।

4. प्रबन्ध समिति को सूचना ।

5. महाविद्यालय सुविधाओं से वंचित किया जाना ।

6. निलम्बन ।

7. निष्कासन ।

8. निस्सारण

निलम्बन , निष्कासन या निस्सारण छात्र / छात्रा के अपराध प्रकृति के अनुसार किसी निश्चित अवधि चालू सत्र या सदा के लिए किया जा सकता है ।

नियमावली


महाविद्यालय के कला संकाय में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित है :

1. 05 जुलाई 2020 से प्रत्येक कार्य दिवस में 14 अगस्त , 2020 तक महाविद्यालय के स्नातक प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं एम0 ए0 इतिहास , हिन्दी , समाजशास्त्र और गृहविज्ञान प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का प्रवेश आवेदन पत्र रू 0 - 100 / - में प्राप्त किया जा सकता है ।

2. प्रत्येक आवेदन - पत्र को सभी प्रकार से पूर्णकर 20 अगस्त , 2020 तक महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत कर देना होगा ।

3. स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी निम्नलिखित विषयों में से किसी तीन विषयों का ही चयन कर सकते हैं
     1. हिन्दी ,     2. संस्कृत ,     3. अंग्रेजी ,     4. समाजशास्त्र ,     5. राजनीतिशास्त्र ,     6. मध्यकालीन इतिहास ,     7. गृहविज्ञान ,     8. भूगोल ,     9. शिक्षाशास्त्र |

4. स्नातकोत्तर स्तर पर विषय : - 1. हिन्दी ,     2. समाजशास्त्र ,     3. मध्यकालीन इतिहास ,     4. गृहविज्ञान ,

5. वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी० कॉम० ।

6. बी ० एड् ० में शासन के नियमानुसार प्रवेश ।

7. गृह विज्ञान मात्र छात्राओं के लिए है । यदि कोई छात्र / छात्रा हिन्दी विषय का चयन करता है तो संस्कृत पढ़ना उत्तम होगा । एक छात्र अपने विषयों में केवल एक प्रयोगात्मक विषय     का चयन कर सकता है । एम0 ए0 के सभी विषयों में भी प्रवेश उक्त तिथियों के अन्तर्गत ही होगा ।

8. आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र
    क . हाईस्कूल , इण्टरमीडिएट का प्रमाण - पत्र तथा अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि ,
    ख . अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ,
    ग . अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण - पत्र ( जिससे सम्बन्धित हो ) ।

9. प्रत्येक विषय में स्थान ( सीट ) की संख्या निर्धारित है । किसी भी विषय में संख्या पूर्ण हो जाने पर उस विषय में प्रवेश दिया जायेगा , जिसमें सीट खाली होगी ।

10. इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अपने अध्ययन अन्तराल ( गैप ) को स्पष्ट करते हुए शपथ - पत्र ( एफिडेविट ) तथा प्रतिवर्ष रू 0-100 / - की दर से अन्तराल शुल्क देना होगा ।

11. प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा । महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी छात्र - छात्रा का प्रवेश अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

12. अनुसूचित जाति , जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के प्रवेश हेतु शासकीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा जो क्रमश : 21 प्रतिशत , 2 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत होगा ।

13. प्रवेश समिति द्वारा विहित अन्य आरक्षण जो नियमसम्मत तथा महाविद्यालय के हित में होगा ।

अपेक्षाएँ


1. महाविद्यालय के सभी छात्रों से अपेक्षा है कि उच्च शिक्षा के अनुरूप अपने अध्ययन अनुशासन से माता - पिता , परिवार , क्षेत्र महाविद्यालय को बताएँ कि आपमें उच्च परिवर्तन हुआ है ।

2. प्रत्येक छात्र अपनी पहचान अध्ययन के आधार पर बनायें , उच्च शिक्षा का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका उचित उपयोग उच्चतर जीवन तथा उच्च शिक्षा के लिए करें ।

3. उत्कृष्ट चरित्र का परिचय देकर परिवार , समाज एवं राष्ट्र के लिए गौरवशाली बनें ।

4. महाविद्यालय के आदर्श छात्र के रूप में अपने महान कार्यों से यश प्राप्त करें । महाविद्यालय के इस नियम - विनियम के अन्तर्गत यदि कुछ सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसमें परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय सुरक्षित रखता है ।

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